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गांधीनगर रेप केस: आसाराम को SC से राहत नहीं, कोर्ट ने कहा-पीड़िता के बयान दर्ज होने के बाद होगी जमानत पर सुनवाई

गुजरात के गांधी नगर रेप केस मामले में आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को भी राहत नहीं मिली है. आसाराम फिलहाल जेल में रहेंगे और कोर्ट इस मामले में अब 8 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा.  इस मामले में 29 जनवरी को गुजरात की निचली अदालत में पीड़िता ने बयान दर्ज होने है. कोर्ट ने कहा कि पहले पीड़िता के बयान दर्ज हो और उसके बाद जमानत याचिका पर विचार किया जाएगा.

आसाराम की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है और स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी परेशानी भी है. ऐसे में जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए. दरअसल गुजरात के गांधी नगर में रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आसाराम के खिलाफ धीमी सुनवाई पर सवाल उठाए और गुजरात सरकार से पूछा था कि मामले की सुनवाई में देरी क्यों हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अभी तक पीड़ित के बयान क्यों नहीं दर्ज किए गए. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को कहा है कि हलफनामा दायर कर केस की प्रगति के बारे में बताए.

दरअसल रेप के मामले में 12 अप्रैल 2017 को सु्प्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा था कि आसाराम के खिलाफ ट्रायल को लटकाए ना रखे. इस मामले में प्रैक्टिकली संभव हो सके तो गवाहों के बयान दर्ज कराएं जाएं क्योंकि आसाराम लंबे वक्त से जेल में है. गुजरात सरकार की ओर से कहा गया था कि इस मामले में गवाहों को लेकर तेजी से कारवाई चल रही है. 29 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और 46 के बयान दर्ज होना बाकी है. इस बीच दो गवाहों की हत्या कर दी गई और कई जख्मी हुए हैं.

वहीं आसाराम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को आदेश दें कि गवाहों के बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया में तेजी लाए जाए.

दरअसल आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी को ठुकराते हुए कहा था कि जब तक केस के गवाहों के बयान ट्रायल कोर्ट में दर्ज नहीं हो जाते, वो मामले की सुनवाई नहीं करेगा. आसाराम 2013 से जेल में बंद हैं.

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